Samajik Suraksha Pension Yojana 2021 | Rajasthan Samajik Suraksha Pension Yojana | rajssp.raj.nic.in
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को राजस्थान सरकार द्वारा शुरू किया गया है, जिसके तहत कई कल्याणकारी योजनायें शामिल है. इस योजना के तहत राज्य के निराश्रित बुजुर्ग, विकलांग, विधवा, वृद्धजनों, आदि को पेंशन की सुविधा प्रदान की जाएगी. पेंशन के द्वारा राज्य सरकार इन्हें प्रतिमाह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी, जिससे वे अपनी जरूरतों को पूरा कर सकते हैं और बुढ़ापे में की पर आश्रित नही होंगे. इस लेख में हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन राजस्थान के बारे में सभी जानकारी विस्तार से जानने वाले हैं.
नागरिकों को लाभ पहुँचाने के लिए केंद्र सरकार और राज्य द्वारा कई तरह की योजनाओं को शुरू किया गया है. समाज में बहुत से वर्ग ऐसे होते हैं जो लाचार होते हैं और वो कोई काम करने में सक्षम नही होते हैं. जैसे की कोई विकलांग है तो वे अपनी आजीविका को चलाने के लिए काम नही कर पाते है. ऐसे ही लोगों के लिए राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना को शुरू किया है, जिसके तहत राज्ये के बेसहारा लोगों को राज्य सरकार द्वारा सहारा प्रदान किया जायेगा. इस लेख में हम इसी के बारे में जानने वाले हैं.
Samajik Suraksha Pension Yojana 2021
इस योजना को राजस्थान सरकार ने शुरू किया है, जिसके तहत कई योजनायें शामिल है. इस योजना के अंतर्गत कई प्रकार की पेंशन सुविधाएँ प्रदान की जाती है. वृद्धावस्था, विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा आदि पेंशन सुविधाओं का लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ राज्य के वृद्ध, असहाय, विकलांग, विधवा पुरुष और स्त्रियों को प्रदान किया जायेगा. ये सभी योजनायें राज्य के सभी जाति और धर्म के लोगों को प्रदान किया जायेगा. सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत सामान्य वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग से आने वाले लाभार्थी आवेदन कर सकते हैं.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत आने वाले किसी भी पेंशन के लिए लाभार्थी ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से आवेदन कर सकते हैं. जिसके पास ऑनलाइन आवेदन की सुविधा नही है वे अपने नजदीकी जन सेवा केंद्र में जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं. आवेदन स्वीकृत होने के बाद हर महीने में लाभार्थी के बैंक खाते में पेंशन राशी भेजे चले जायेंगे. पेंशन राशी से लाभार्थियों को अपनी आजीविका को बेहतर बनाने में सहायता मिलेगी.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का उद्देश्य:
राज्य में बहुत से बेसहारा लोग होते हैं, जिनके पास कोई सहारा नही होता है, वे अपना जीवन किसी तरह गुजार पाते हैं. बहुत से विकलांग लोग होते हैं जो कोई काम नही कर पाते हैं तो ऐसे में उन्हें बहुत परेशानी होती है. लोग बुढ़ापा में भी काम करने को मजबूर हो जाते हैं, क्योकि उनके पास कोई सहारा नही होता है तो ऐसे में उन्हें बुढापे में भी काम करके अपना घर चलाना होता है. ऐसे ही लोगों को सहारा प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की शुरुआत की है, जिसके तहत विभिन्न प्रकार के बेसहारा लोगों को सहारा मिलेगी. राज्य सरकार वृद्धजन, विकलांग, विधवा, आदि लोगों के लिए हर पेंशन सुविधा द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान करेगी.
Rajasthan Samajik Suraksha Pension के अंतर्गत आने वाली योजनायें:
राजस्थान वृद्धावस्था पेंशन योजना
इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा दी जाने वाली धनराशी राज्य के वृद्धजनों को पेंशन सुविधा का लाभ प्रदान किया जायेगा. बहुत से बूढ़े लोगों को अपनी जरूरियात को पूरा करने के लिए बुढ़ापे में भी काम करना पड़ता है. तो ऐसे ही लोगो को वृद्धावस्था पेंशन योजना के तहत हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी. योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली धनराशी सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी. जिन लोगों की वार्षिक आय 48 हजार या उससे कम है वे इस योजना के तहत पात्र होंगे. जो लोग इस योजना के तहत पात्र होंगे वे ऑनलाइन या ऑफलाइन प्रक्रिया द्वारा आवेदन कर सकते हैं.
पात्रता:
- आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए और राजस्थान में रह रहा हो.
- जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई श्रोत नही है.
- पेंशन का लाभ उठाने के लिए आवेदकों के परिवार की वार्षिक आयु सभी श्रोतों से 48,000/- रूपये से अधिक नही होनी चाहिए.
- लाभार्थी महिला की आयु कम से कम 55 वर्ष होनी चाहिए.
- लाभार्थी पुरुष की आयु कम से कम 58 वर्ष होने चाहिए.
योजना के तहत लाभ:
- इस योजना के तहत 55 वर्ष से 75 वर्ष तक आयु की महिलाओं को प्रतिमाह 500/- रूपये पेंशन राशी के रूप में प्रदान किये जायेंगे.
- 75 वर्ष या उससे अधिक आयु वर्ष की महिलाओं को 750/- रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे.
- 58 से 75 वर्ष के आयु वर्ग की पुरुषों को 500/- रूपये प्रतिमाह की पेंशन राशी प्रदान की जाएगी.
- 75 वर्ष से अधिक आयु के पुरुषों को 750/- रूपये प्रतिमाह पेंशन राशी भेजे जायेंगे.
मुख्यमंत्री एकल नारी सम्मान पेंशन योजना / विधवा पेंशन योजना
इस योजना का नाम से आपको पता चल गया होगा की यह विधवा महिलाओं से सम्बन्धित योजना है. इस योजना के तहत राज्य के निराश्रित विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिलाओं को शामिल किया जायेगा. इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिलाएं आवेदन कर सकते हैं. महिलाओं को उनकी आयु के अनुसार प्रतिमाह डेय वित्तीय लाभ तय किया जायेगा. एकल नारी सम्मान योजना के तहत वार्षिक आयु की सीमा ₹48000/- तय किया गया है और जिनकी वार्षिक आय 48 हजार या उससे कम है तो वे इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं. इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु वाले लाभार्थी को 500 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में प्रदान किये जायेंगे. 55 वर्ष या उससे अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु वाले लाभार्थी को 750 रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे. 60 वर्ष या उससे अधिक वर्ष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु वाले लाभार्थी को 1000 रूपये प्रतिमाह पेंशन के रूप में भेजे जायेंगे. साथ ही जिन लाभार्थियों की आयु 75 वर्ष से अधिक होगी उन्हें 1500 रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे.
पात्रता एवं शर्तें:
- 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की सभी महिलाएं जो विधवा / तलाकशुदा या पति द्वारा छोड़ी गयी हैं, इस योजना के तहत पात्र हैं.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदकों के परिवार की वार्षिक आयसभी स्रोतों से 48 हजार रूपये से अधिक नही होनी चाहिए.
पेंशन सहायता राशी:
- 18 से 59 वर्ष के आयु वर्ग की महिलाओं को 500 रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे.
- 60 से 74 वर्ष के आयु वर्ग की महिलओं को 1000/- रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे.
- 75 वर्ष से अधिक आयु वर्ग की महिलाओं को 1500/- रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे.
मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना
समाज में ऐसे कई लोग होते हैं जो किसी शारीरिक या मानसिक कमी के कारन से मनचाहे रोजगार या उपलब्धी तक नही पहुँच पाते हैं. ऐसे ही वाचितों को सहारा और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना को शुरू किया है. इस योजना का लाभ राज्य के विकलांग लोगों को प्रदान किया जायेगा. जो लोग 40% या उससे अधिक निशक्तता से ग्रसित होंगे. उदहारण के लिए जो लोग प्राकृतिक रूप से बौने 3 फिट 6 इंच से कम हाइट वाले, हिजड़ापन से ग्रसित, आदि को इस योजना के तहत शामिल किया जायेगा. अब इस योजना के तहत कम लम्बाई (बौनापन), बौद्धित अक्षमता, स्वलीनता, सेरेब्रल पालसी, मांसपेशी दुर्विकास, क्रोनिक न्यूरोलोजिकल कंडीशन, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, मल्टीप्ल क्लोरोसिस, वाक् भाषा निशक्तता, थैलीसिमिया, हिमोफिलिया, सिकल सेल अनीमिया डिजीज, बहु निशक्तता, तेजाब हमले से पीड़ित एवं पार्किसन्स रोग से पीड़ित को विकलांगता की श्रेणी में रखा गया है.
इस योजना का शुभारम्भ जिला कलेक्ट्रेट जयपुर से हुआ है. इस योजना का शुभारम्भ करने के दौरान पहली बार बिने लोगों को पेंशन दी गयी. सरकार ने अब 4 फिट 10 इंच से कम की शारीरिक ऊंचाई वाले लोगों को भी लाभान्वित श्रेणी में शामिल किया है. पहले जहाँ अन्धता, अल्प दृष्टि, सुनने में अक्षम, चलने में असमर्थ, मानसिक रूप से विमंदित एवं कुष्ठ रोग से पीड़ित इन 7 श्रेणियों को ही विकलांगता की श्रेणी में माना जाता था लेकिन अब राजस्थान सरकार की मुखिया वसुधरा राजे ने विकलांगता की सरकारी श्रेणियों में विस्तार कर इसे बढाकर 7 से 21 कर दिया है.
पात्रता एवं शर्तें:
- इस योजना के लिए आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना होना चाहिए.
- किसी भी आयु का विशेष योग्यजन जिसकी निशक्तता 40% या उससे अधिक हो.
- प्राकृतिक रूप से बोने, हिजड़ापन से पीड़ित, आदि.
- इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदक के परिवार की आयु सभी स्रोतों से 60,000/- रूपये से अधिक नही होना चाहिए.
पेंशन राशी:
- 55 वर्ष से कम की आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम की आयु के पुरुष को 750/- रूपये प्रतिमाह पेंशन प्रदान किये जायेंगे.
- 55 वर्ष एवं उससे अधिक आयु की महिला, 58 वर्ष एवं उससे अधिक आयु का पुरुष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के लाभार्थियों को 1000/- रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे.
- 75 वर्ष व उससे अधिक आयु के लाभार्थियों को 1250/- रूपये प्रतिमाह प्रदान किये जायेंगे.
- कुष्ठ रोग मुक्त सभी उम्र के लाभार्थियों को 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन भेजे जायेंगे.
विकलांगता की सरकारी श्रेणी:
- कम लम्बाई (बौनापन)
- बौद्धिक अक्षमता
- सेरेब्रल पाल्सी
- मांसपेशी दुर्विकास
- क्रोनिक न्यूरोलोजिकल कंडीशन
- स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी
- मल्टीप्ल क्लोरोसिस
- वाक् भाषा निशक्तता
- थैलीसिमिया
- हिमोफिलिया
- सिकल सेल अनीमिया डिजीज
- बहु निशक्तता
- तेजाब हमले से पीड़ित
- पार्किसन्स रोग से पीड़ित
लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन
जैसा की आपको इसके नाम से ही पता चल रहा होगा की यह पेंशन योजना का लाभ राज्य के छोटे और सीमांत किसानों को प्रदान किया जायेगा. राज्य में ऐसे बहुत से छोटे किसान है जो अपनी आर्थिक स्तिथि ख़राब होने के कारण बेहतर तरीके से खेती नही कर पाते हैं. ऐसे ही छोटे और सीमांत किसानों की वित्तीय सहायता के लिए लघु एवं सीमांत कृषक वृद्धजन पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत कोई भी वार्षिक आय की सीमा नही तय किया गया है. इस योजना के तहत 55 वर्ष या उससे अधिक की महिलाएं पात्र हैं और 58 वर्ष व उससे अधिक आयु का पुरुष इस योजना के तहत पात्र है. इस योजना के तहत जिन लाभार्थी किसानों की आयु 75 वर्ष से कम है उन्हें 750 रूपये प्रतिमाह और जिन किसानों की आयु 75 वर्ष या उससे अधिक है उन्हें 1000 रूपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी.
पात्रता:
- आवेदक राजस्थान का स्थायी निवासी होना चाहिए और राजस्थान में ही रहकर खेती करना चाहिए.
- 55 वर्ष व अधिक आयु की महिला
- 58 वर्ष या उससे अधिक आयु का पुरुष
- लघु एवं सीमांत कृषक की परिभाषा राष्ट्रिय खाद्य सुरक्षा आध्यादेश 2013 के तहत खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार के परिपत्र दिनांक 31/08/2013 के अनुरूप.
- इसके तहत कोई वार्षिक आय की सीमा नही है.
प्रतिमाह डेय वित्तीय लाभ:
- 75 वर्ष से कम आयु वाले लाभार्थी को 750 रूपये
- 75 वर्ष से अधिक आयु वाले लाभार्थी को 1000 रूपये
Rajssp – राजस्थान सुरक्षा पेंशन के लाभ:
- इस योजना के तहत राज्य के बेसहारा, निराश्रित बुजुर्ग लोगों को जीवन यापन के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी.
- समाज में ऐसे लोग जो किसी शारीरिक या मानसिक कमी के कारण मनचाहे रोजगार या उपलब्धता नही प्राप्त कर पाते हैं, उन्हें पेंशन प्रदान किया जायेगा.
- इसके द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन की सहायता से दिव्यांग और निराश्रित लोग अपनी जरूरियात को पूरा कर पाएंगे.
- इस योजना के लिए लाभार्थियों को बार-बार सरकारी कार्यालय के चक्कर लगाने की आवश्यकता नही होगी. वे अपने नजदीकी ई-मित्र सेवा केंद्र में जाकर आवेदन कर सकते हैं.
- इस योजना के तहत प्रदान की जाने वाली पेंशन राशी हर महीने सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रान्सफर कर दी जाएगी.
योजना आवेदन के हेतु आवश्यक दस्तावेज:
- आवेदक का पासपोर्ट साइज़ फोटो
- आवेदक का आधार कार्ड
- बैंक खाता
- आयु प्रमाण पत्र
- पते का सबूत
- विकलांगता का प्रमाण पत्र
- मोबाइल नंबर आदि.
- विधवा होने की स्तिथि में पति की मृत्यु प्रमाण पत्र
- आदि
Rajssp – Rajasthan Samajik Pension Scheme Apply Online
जो इच्छुक उम्मीदवार राजस्थान सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत किसी भी पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं वे बहुत आसानी से आवेदन कर सकते हैं. अभी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया आम नागरिकों के लिए चालू नही किया गया है. इसलिए उम्मीदवार को अपने नजदीकी ई-मित्र सेवा केंद्र या ब्लाक में जाकर आवेदन करना होगा. निचे हम आपको दोनों तरीके से आवेदन करने के बारे में स्टेप वाइज जानकारी प्रदान कर रहे हैं.
सब डिवीज़नल ऑफिस या ब्लॉक डेवलपमेंट द्वारा आवेदन:
- इसके लिए सबसे पहले आपको अपने क्षेत्र के सब डिवीज़नल ऑफिस या फिर ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाना होगा.
- वहां आपको फॉर्म काउंटर पर जाकर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत जिस पेंशन योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं उसका एप्लीकेशन फॉर्म लेना होगा.
- उसके बाद फॉर्म में आवेदनकर्ता का सभी डिटेल्स जैसे की व्यक्तिगत जानकारी, पता, बैंक विवरण, आदि जानकारी भरना होगा.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेजों को संलग्न कर देना होगा.
- उसके बाद आपको आवेदन फॉर्म को सब डिवीज़नल ऑफिस या ब्लाक डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जमा करना होगा.
- आवेदन की प्रक्रिया पूरा होने के बाद आपका आवेदन फॉर्म सत्यापन के लिए आगे चला जायेगा.
- कुछ कार्यदिवस के भीतर सत्यापन की प्रक्रिया सफलतापूर्वक हो जाने के बाद आपको पेंशन योजना का लाभ मिलना शुरू हो जायेगा.
ई-मित्र केंद्र द्वारा आवेदन की प्रक्रिया
- ई-मित्र कीओस्क द्वारा आवेदन करने के लिए आपको सबसे पहले अपने नजदीकी ई-मित्र सेवा केंद्र में जाना होगा.
- वहां आपको जिस सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन करना है, उसका आवेदन फॉर्म प्राप्त करना होगा.
- इसके बाद आपको फॉर्म में पूछी गयी सभी जानकारी को ध्यान से भरना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद एवं आवेदक का हस्ताक्षर करने के बाद फॉर्म में सभी आवश्यक दस्तावेजों को अटैच करना होगा.
- इसके बाद आवेदन फॉर्म को ई-मित्र संचालक के पास जमा करना होगा.
- उसके बाद ऑनलाइन करने के बाद आपको एक आवेदन पावती दिया जायेगा. इसे आपको अपने पास रखना होगा. भविष्य में आप इससे अपने आवेदन की स्तिथि को चेक कर पाएंगे.
विभिन्न योजना एवं उसकी पात्रता की जानकारी कैसे प्राप्त करें?
सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत आने वाली विभिन्न प्रकार की पेंशन योजना एवं उसकी पात्रता की जानकारी आप इसके अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं. निचे हम आपको कुछ सरल स्टेप्स बता रहे हैं, जिन्हें फॉलो कर आप आसानी से योजनाओं के पात्रता की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज आ जायेगा, यहाँ आपको टॉप मेनू में “Eligibility Criteria” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. इस पेज में आपको राज्य सरकार और केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाने वाली पेंशन योजनाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी मिल जाएगी.

- यहाँ पर आप योजना एवं उसकी पात्रता शर्तें, और प्रतिमाह डेय आय के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी प्राप्त कर सकते हो.
मानदंड के अनुसार पेंशनभोगी पात्रता की जांच करें
यदि आप मानदंड के अनुसार पेंशनभोगी पात्रता की जांच करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको निचे विस्तारपूर्वक जानकारी प्रदान कर रहे हैं. निचे बताये गये स्टेप्स से आप अपनी मानदंड के अनुसार पेंशन योजना को खोज सकते हो.
- इसके लिए सबसे पहले आपको आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज आ जायेगा.
- होमपेज पर, टॉप मेनू में आपको “Reports” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके बाद आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. इस पेज में आपको निचे “Check Pensioner Eligibility By Criteria” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको कुछ जानकारी सेलेक्ट करना होगा. जैसे की जेंडर, आयु, केटेगरी, बीपीएल टाइप, वैवाहिक स्तिथि, विकलांगता, विकलांगता का प्रतिशत, कैप्चा, आदि भरना होगा.
- इसके बाद निचे “Check” बटन पर क्लिक करें.

- अब आप जिस पेंशन योजना के लिए योग्य होंगे उसकी जानकारी निचे दिखाई देने लगेगी.
- इस प्रकार आप आसानी से अपनी मानदंड से अनुसार पात्रता चेक कर सकते हो.
जन आधार द्वारा पेंशन की पात्रता चेक करें
आप जन आधार के द्वारा भी आसानी से पेंशन की पात्रता चेक कर सकते हो. इसके लिए हम आपको निचे जन आधार द्वारा सामाजिक पेंशन योजना की पात्रता चेक करने की जानकारी प्रदान कर रहे हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आपको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. आप इस लिंक पर क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हो.
- वेबसाइट के होमपेज पर आपको टॉप मेनू में “Reports” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. यहाँ आपको “Check Pensioner Eligibility by Janaadhaar” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको अपना जन आधार आईडी / एनरोलमेंट आईडी और कैप्चा भरना होगा.
- इसके बाद आपको निचे “Check” बटन पर क्लिक करना होगा.

- अब आप जिस पेंशन स्कीम के लिए योग्य होंगे उसकी जानकारी आपको स्क्रीन पर दिखाई देने लगेगी.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन आवेदन की स्तिथि चेक करने की प्रक्रिया
यदि आपने किसी सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए आवेदन कर दिया है तो आप अपने आवेदन की स्तिथि आसानी से चेक कर सकते हैं. इसके लिए हम आपको निचे स्टेप वाइज पूरी प्रक्रिया बता रहे हैं. निचे बताये गये स्टेप्स को फॉलो करके आप आसानी से अपने आवेदन की स्तिथि को चेक कर सकते हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपके सामने वेबसाइट का होमपेज आ जायेगा. यहाँ आपको टॉप मेनू में “Reports” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको “Pensioner Online Status” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इसके पश्चात् आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. इस पेज में आपको अपना एप्लीकेशन नंबर और कैप्चा कोड एंटर करना होगा.
- उसके बाद निचे “Show Status” आप्शन पर क्लिक करें.

- अब आपके स्क्रीन पर आवेदन कर स्तिथि दिखाई देने लगेगी. इस प्रकार आप आसानी से आवेदन की स्तिथि चेक कर सकते हो.
सामाजिक सुरक्षा पेंशन बेनेफिसिअरी रिपोर्ट चेक करने की प्रक्रिया
राज्य के सभी पेंशन लाभार्थियों का रिपोर्ट चेक करना चाहते हो तो आप इसके लिए अधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से रिपोर्ट चेक कर सकते हो. इसके लिए हम आपको निचे सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए आवेदन की प्रक्रिया स्टेप वाइज बता रहे हैं.
- सबसे पहले आपको सोशल सिक्यूरिटी पेंशन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. आप इस लिंक पर क्लिक करके वेबसाइट पर जा सकते हो.
- इसके पश्चात् आपके सामने वेबसाइट का होमपेज आ जायेगा. यहाँ आपको टॉप मेनू में “Reports” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपके सामने कई विकल्प आ जायेंगे. यहाँ आपको “Beneficiary Report” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर राज्य के सभी पेंशनभोगी लाभार्थियों की सूची दिखाई देने लगेगी.

ऑनलाइन पेंशनर शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया
यदि आप एक पेंशनभोगी हो और आपको किसी प्रकार की समस्या हो रही है तो आप ऑनलाइन अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हो. ऑनलाइन शिकायत दर्ज करना बहुत आसान है, इसके बारे में हम आपको पूरी प्रक्रिया स्टेप वाइज बता रहे हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपके सामने वेबसाइट पर होमपेज आएगा. यहाँ आपको टॉप मेनू में “Reports” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको “Pensioner Complaint” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. इस पेज में आपको एप्लीकेशन संख्या, नाम, आदि जानकारी भरना होगा.
- सभी जानकारी भरने के बाद निचे “Save” बटन पर क्लिक करना होगा.

- अब आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. जहाँ आपको अपनी शिकायत दर्ज करना होगा.
- उसके बाद फॉर्म को सबमिट कर दीजिये.
- इस प्रकार आप आसानी से अपनी शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकते हो.
शिकायत का हल चेक करने की प्रक्रिया
यदि आपने ऑनलाइन कोई शिकायत दर्ज किया है और आप अपने शिकायत का हल चेक करना चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको निचे स्टेप वाइज प्रक्रिया बता रहे हैं.
- इसके लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- अब आपके सामने वेबसाइट पर होमपेज आएगा. यहाँ आपको टॉप मेनू में “Reports” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको “Pensioner Complaint” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में टॉप में आपको “Solution” सेलेक्ट करना होगा.
- इसके पश्चात् एप्लीकेशन संख्या, नाम, और कैप्चा भरना होगा.
- अब आपको निचे “Show” बटन पर क्लिक करना होगा.

- अब आपके स्क्रीन पर शिकायत का हल दिखाई देगा.
पेंशनभोगी पेमेंट रजिस्टर चेक करने की प्रक्रिया
- सबसे पहले राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा.
- इसके बाद होमपेज पर टॉप मेनू में “Reports” पर क्लिक करना होगा.
- अब आपके सामने एक नया पेज आ जायेगा. इस पेज में आपको “Pensioner Payment Register” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- अगले पेज में आपको सक्शन संख्या और कैप्चा कोड भरना होगा.
- उसके बाद निचे “Show Report” आप्शन पर क्लिक करना होगा.

पोर्टल पर लॉग इन करने की प्रक्रिया
- पोर्टल पर लॉग इन करने के लिए सबसे पहले आपको राजस्थान सामाजिक सुरक्षा पेंशन की अधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हो.
- इसके बाद आपके सामने वेबसाइट का होमपेज आ जायेगा.
- वेबसाइट के होमपेज पर राईट साइड में आपको अपना यूजर आईडी, पासवर्ड, और कैप्चा एंटर करना होगा.
- इसके बाद निचे “Login” आप्शन पर क्लिक करना होगा.
- इस प्रकार आप पोर्टल पर लॉग इन हो जायेंगे.
Rajasthan Samajik Suraksha Pension Helpline
यदि आपको पेंशन योजना से सम्बन्धित किसी तरह की परेशानी है तो आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हो. पेंशनभोगी वार्षिक वेरिफिकेशन के लिए भी आप इसके हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हो. या फिर आप ईमेल के माध्यम से भी अपनी समस्या बता सकते हो. इसके बाद आपकी समस्या को विभाग द्वारा जल्द से जल्द हल की जाएगी. हम आपको निचे में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लिए हेल्पलाइन नंबर और ईमेल आईडी बता रहे हैं.
- Help Desk Phone No :0141-5111007,5111010,2740637
- Help Desk Email-Id : ssp-rj[at]nic.in
- Helpdesk Email ID (For Pensioner Yearly Verification) : [email protected]
- Contact No. 0141-2226627 (Available In Working Hours)