Maharashtra Vidhwa Pension Yojana List | महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना |vidhwa pension yojana maharashtra 2022 | vidhwa pension yojana online form
Maharashtra Vidhwa pension योजना की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार द्वारा राज्य के विधवा महिलाओं के लिए की गयी है. इस योजना का लाभ विशेष रूप से उन महिलाओं को मिलने वाला है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं. इस योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा ऐसे लोगों को 600 रुपया प्रतिमाह दी जाएगी. अगर आपको इस योजना के बारे में जानकारी नही है तो यह पोस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकता है. इस पोस्ट में हम आपको महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना लिस्ट के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं. इसलिए इस पोस्ट को ध्यान से अंत तक पढ़ें.
दोस्तों हमारे देश में ऐसे बहुत से विधवा महिलायें हैं, जिनके पति के देहांत के बाद उन्हें मजबूरी में किसी तरह मेहनत करके घर चलाना परता है. ऐसे परिवार हमारे देश में बहुत सारे हैं. चूँकि ज्यादातर लोगों के घर में पति ही काम करके घर चलाता है. तो ऐसे में पति के जाने के बाद पत्नी के लिए घर चलाना काफी मुश्किल हो जाता है. ऐसे गरीब परिवारों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने विधवा पेंशन योजना की शुरुआत की है. इस योजना के तहत सरकार ऐसे गरीब परिवारों को हर महीने 600 रुपये की धनराशी प्रदान करेगी. जिससे उन्हें थोड़ी बहुत आर्थिक फायदा होगा.
आज के इस लेख में हम आपको आगे इस योजना के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं. हम आपको ये भी बताने वाले हैं की इस योजना के लिए आवेदन कैसे करें? और इससे सम्बन्धित सभी जानकारी इस पोस्ट में जानने को मिलेगी. इसलिए पोस्ट को ध्यानपूर्वक पढ़िए.
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana 2022
महाराष्ट्र सरकार द्वारा विधवा पेंशन योजना राज्य के विधवा महिलाओं के लिए शुरू किया गया है. इस योजना के तहत जिन महिलाओं के पति की किसी कारणवश मृत्यु हो गयी है, उन्हें 600 रुपये प्रति माह पेंशन के रूप में प्रदान किया जायेगा. यदि महिला के पास एक से अधिक बच्चे हैं तो उन्हें 900 रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा. यह लाभ तब तक दिए जायेंगे, जब तक उसके बच्चे की आयु 25 वर्ष न हो जाए या फिर उसकि नौकरी नही लग जाए. यदि लाभार्थी महिला को केवल बेटियाँ है तो भले ही उसके बेटी की 25 वर्ष हो जाये या उसकि शादी हो जायेगा, फिर भी महिला को पेंशन मिलता ही रहेगा.
यह योजना महाराष्ट्र सरकार द्वारा गरीब विधवा महिलाओं के लिए लाया गया है. इससे उन्हें काफी सहायता मिलेगा, जिससे वे अपने बच्चे को शिक्षा भी दे सकता है. इस योजना का लाभ डायरेक्ट लाभार्थी बैंक खाते में भेजा जाता है. हर महीने लाभार्थी अपने बैंक से पेंशन निकाल सकता है.
Maharashtra Widow Pension Scheme in Hindi
योजना का नाम | महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना |
शुरू किया गया | महाराष्ट्र सरकार द्वारा |
लाभार्थी | राज्य के विधवा महिलाएं |
राज्य | महाराष्ट्र |
योजन के तहत मिलने वाली धनराशी | 600 रुपये प्रतिमाह (1 से अधिक बच्चे होने पर 900 रुपये प्रातिमाह) |
योजना के लिए आवेदन मोड | ऑफलाइन |
अधिकारिक वेबसाइट | https://mumbaisuburban.gov.in/scheme/sanjay-gandhi-niradhar-pension-scheme/ |
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य
जैसे की हमने आपको पहले भी बताया है की किसी भी महिला के पति की मृत्यु होने के बाद महिला को किसी तरह का कोई सहारा नही होता है और उनकी आर्थिक स्तिथि बदतर हो जाती है. जिससे वे अपने घर को ठीक से नही चला पाती है और अपने बच्चो की ठीक से परवरिश नही कर पाती है. इन्ही परेशानियों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने विधवा पेंशन योजना शुरू किया है, जिससे उन गरीब विधवा महिलाओं की कुछ आर्थिक सहायता कर पाए. इस योजना का उद्देश्य राज्य के गरीब बेसहारा विधवा महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान करना है, जिससे वे अपने आर्थिक जरूरतों को पूरा कर पाए और साथ साथ बच्चों की परवरिश भी कर पाए.
इस योजना का लाभ निराश्रित व्यक्तियों, नेत्रहीन, विकलांग, अनाथ बच्चों, बड़ी बीमारियों से पीड़ित व्यक्तियों, तलाकशुदा महिलाओं, परित्यक्ता महिलाओं, वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, महिलाओं, ट्रांसजेंडर आदि भी उठा सकता है.
महाराष्ट्र विधवा पेंशन के लिए पात्रता:
- आवेदनकर्ता महाराष्ट्र का स्थायी निवासी होना चाहिए.
- इस योजना का लाभ केवल महाराष्ट्र के विधवा महिलाओं को ही प्राप्त होगा.
- लाभार्थी की वार्षिक आय 21,000/- से अधिक नही होना चाहिए.
- विधवा पेंशन का लाभ सिर्फ गरीबी रेखा के निचे आने वाले लोगों के लिए हैं.
- इस योजना का लाभ उठाने के लिए आवेदनकर्ता की आयु 65 वर्ष के कम होनी चाहिए.
महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए जरुरी दस्तावेज:
- आवेदनकर्ता का आधार कार्ड
- पहचान पत्र
- आय प्रमाणपत्र
- आयु प्रमाणपत्र
- जाती प्रमाणपत्र
- पति का मृत्यु प्रमाणपत्र
- आवेदिका का बैंक खाता पासबुक
- मोबाइल नंबर
- आवेदनकर्ता का पासपोर्ट साइज़ फोटो
Maharashtra Vidhwa Pension Yojana – महाराष्ट्र विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
जो इच्छुक इस योजना के लिए आवेदन करना चाहते हैं, हम उनको स्टेप बाई स्टेप निचे बता रहे हैं. इन्हें फॉलो करके आसानी से विधवा पेंशन के लिए आवेदन कर सकेंगे. तो चलिए हम निचे इसके बारे में पूरी प्रक्रिया जानते हैं. यदि किसी को निचे समझने कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट
- इसके लिए सबसे पहले आपको इसके अधिकारिक वेबसाइट में जाना होगा. इसके लिए आप इस लिंक पर क्लिक करके जा सकते हैं. https://mumbaisuburban.gov.in/scheme/sanjay-gandhi-niradhar-pension-scheme/
- इस पेज में जाने के बाद आपको यहाँ से application form डाउनलोड करना होगा. इसके लिए आपको निचे डाउनलोड आइकॉन पर क्लिक करके फॉर्म डाउनलोड कर लेना होगा.
- उसके बाद आपको फॉर्म को प्रिंट आउट कर लेना होगा. और इसमें सही सही जानकारी भर देना होगा.
- एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के बाद उसमे आपको अपने अन्य दस्तावेजों को attach कर देना होगा.
- अब आपको उस फॉर्म को अपने जिले के कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी संपर्क कार्यालय कलेक्टर कार्यालय / तहसीलदार / तलाठी में के पास जाकर जमा करना होगा.